सीपीसी के ऑर्डर II रूल 2 की दलील ऑर्डर VII रूल 11(d) के तहत वाद खारिज करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर II रूल 2 के तहत दी गई दलील, ऑर्डर VII रूल 11(d) के तहत वाद (Plaint) को खारिज करने का आधार नहीं बन सकती। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि जहाँ ऑर्डर VII रूल 11(d) उन मुकदमों पर लागू होता है जो “किसी कानून द्वारा वर्जित” (barred by any law) हैं, वहीं ऑर्डर II रूल 2 का संबंध “मुकदमा करने के अधिकार” से है, जिसके लिए सबूतों और ‘कॉज ऑफ एक्शन’ (वाद हेतु) की तुलना करना आवश्यक होता है।

न्यायालय ने एस. वल्लीअम्मई और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनका वाद खारिज कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद की शुरुआत 1 नवंबर 2011 को स्वर्गीय श्री एम. सोकलिंगम, उनकी पत्नी एस. वल्लीअम्मई (वादी संख्या 1) और उनके बच्चों के बीच हुए एक मौखिक पारिवारिक समझौते से हुई थी। समझौते के बाद, दो बेटियों (वादी संख्या 2 और 3) ने 9-9 करोड़ रुपये प्राप्त किए और अपने भाई एस. रामनाथन (प्रतिवादी संख्या 1) के पक्ष में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी।

4 नवंबर 2011 को, सोकलिंगम ने ऊटी और पुडुकोटाई की संपत्तियों के लिए ई.जे. अय्यप्पन (प्रतिवादी संख्या 2) के पक्ष में एक पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) निष्पादित की। इसके बाद, सोकलिंगम और उनकी पत्नी ने चेन्नई की संपत्ति और बैंक खातों के संबंध में पहला मुकदमा (O.S. संख्या 4722/2012) दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 डराने-धमकाने की रणनीति अपना रहा है।

13 मार्च 2013 को सोकलिंगम के निधन के बाद, उनकी विधवा और बेटियों ने दूसरा मुकदमा (O.S. संख्या 2320/2013) दायर किया। इसमें 2011 की पावर ऑफ अटॉर्नी को अवैध और शून्य घोषित करने की मांग की गई, यह आरोप लगाते हुए कि इसे धोखाधड़ी और दबाव के माध्यम से तब प्राप्त किया गया था जब सोकलिंगम अर्ध-चेतन अवस्था में थे।

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पक्षों की दलीलें और निचली अदालतों की कार्यवाही

प्रतिवादियों ने CPC के ऑर्डर VII रूल 11(d) के तहत एक आवेदन दायर कर दूसरे मुकदमे के वाद को खारिज करने की मांग की। उनकी दलील थी कि यह मुकदमा ऑर्डर II रूल 2 के तहत वर्जित है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी को पहले मुकदमे में ही चुनौती दी जा सकती थी।

ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों मुकदमों के ‘कॉज ऑफ एक्शन’ और संपत्तियां अलग-अलग हैं। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और यह माना कि वादियों को पहले मुकदमे के दौरान ही पावर ऑफ अटॉर्नी की जानकारी थी और दोनों मुकदमों का ‘कॉज ऑफ एक्शन’ एक ही था। परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने वाद को खारिज कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने “वाद की अस्वीकृति” (Rejection of Plaint) और “मुकदमा करने पर रोक” (Bar to Sue) के बीच के अंतर की सूक्ष्म जांच की। पीठ ने उल्लेख किया कि ऑर्डर VII रूल 11(d) लागू होने के लिए, वाद के कथनों से ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुकदमा “किसी कानून द्वारा वर्जित” है।

ऑर्डर II रूल 2 और ऑर्डर VII रूल 11(d) में अंतर: न्यायालय ने कहा कि ऑर्डर II रूल 2 मुकदमा दायर करने से नहीं रोकता, बल्कि उन दावों या राहतों के लिए “मुकदमा करने” (Suing) से मना करता है जिन्हें पिछले मुकदमे में छोड़ दिया गया था। कोर्ट ने कहा:

“किसी मामले में संहिता के ऑर्डर II रूल 2 का लागू होना वादी को दी जाने वाली राहतों की अस्वीकृति का कारण बन सकता है, जिससे कुछ मामलों में मुकदमा ही खारिज हो सकता है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप संहिता के ऑर्डर VII रूल 11(d) के तहत वाद (Plaint) को खारिज नहीं किया जा सकता।”

सबूतों की आवश्यकता: पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऑर्डर II रूल 2 लागू होता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है ताकि ‘कॉज ऑफ एक्शन’ की तुलना की जा सके।

“ऐसे मामले में जहाँ संहिता का ऑर्डर II रूल 2 लागू होता है, वहां मुकदमा दायर करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन यदि वहां उल्लिखित शर्तें लागू होती हैं, तो उसमें मांगी गई राहत या दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सबूत पेश किए जाने चाहिए…”

हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना: सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक चरण में ही दूसरे मुकदमे के कथनों का विश्लेषण “मानो वे सबूत हों” के रूप में करके गलती की। पीठ ने माना कि हाईकोर्ट का दो वादों का “संयुक्त पठन” (Conjoint Reading) करके ऐसी बाधा खोजना उचित नहीं था, जो दूसरे वाद के कथनों से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो रही थी।

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न्यायालय का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2019 के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश तथा O.S. संख्या 2320/2013 के वाद को बहाल कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ केवल इस अपील के निपटारे के उद्देश्य से हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किए जाने वाले मुकदमे के गुणों (Merits) पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केस विवरण

  • केस टाइटल: एस. वल्लीअम्मई एवं अन्य बनाम एस. रामनाथन एवं अन्य
  • केस संख्या: सिविल अपील संख्या 3624/2024
  • पीठ: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां
  • तारीख: 16 अप्रैल, 2026

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