2021 की अधिसूचना के तहत PwBD उम्मीदवारों की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने CAG को ‘सुपरन्यूमेररी’ पद सृजित करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) और कंट्रोलर एंड ऑडीटर जनरल (CAG) को ‘मानसिक बीमारी’ (Mental Illness) और ‘विशिष्ट सीखने की अक्षमता’ (Specific Learning Disability) से पीड़ित उम्मीदवारों को ग्रुप ‘सी’ के पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2021 की अधिसूचना के बाद इन नियुक्तियों में कोई कानूनी बाधा नहीं है। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि यदि मूल विज्ञापित पद भर चुके हैं, तो इन उम्मीदवारों के लिए विशेष पद (Supernumerary Posts) सृजित किए जाएं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला SSC द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन-2018 (CGLE-2018) से जुड़ा है। CAG कार्यालय में ‘ऑडीटर’ के पद के लिए ‘अन्य PwD’ श्रेणी के तहत दो रिक्तियां आरक्षित की गई थीं।

प्रतिवादी संख्या 3, श्री अमित यादव (55% मानसिक बीमारी की अक्षमता) ने परीक्षा के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए थे। हालांकि, 28 सितंबर 2021 को CAG ने उनका डोजियर SSC को यह कहते हुए वापस कर दिया कि ‘ऑडीटर’ का पद ‘मानसिक बीमारी’ श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी तरह की स्थिति अपीलकर्ता सुधांशु कर्दम की भी थी। अमित यादव ने इस फैसले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) में चुनौती दी, जिसने उनके पक्ष में आदेश दिया। लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने CAG की याचिका पर सुनवाई करते हुए CAT के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

पक्षों की दलीलें और कानूनी ढांचा

मामले का मुख्य केंद्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत पदों की उपयुक्तता का निर्धारण था।

उम्मीदवारों ने 4 जनवरी, 2021 की गजट अधिसूचना (No. 38-16/2020-DD-III) का हवाला दिया। इस नई अधिसूचना ने पदों की सूची को अपडेट किया था और ‘मानसिक बीमारी’ एवं ‘विशिष्ट सीखने की अक्षमता’ को ग्रुप ‘सी’ के कुछ पदों के लिए उपयुक्त श्रेणी के रूप में मान्यता दी थी।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दर्ज किया:

“अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री अर्चना पाठक दवे ने 04.01.2021 की अधिसूचना के आलोक में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 को उपयुक्त श्रेणियों में समायोजित करने के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।”

कोर्ट का विश्लेषण

CAG ने 16 फरवरी, 2026 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर कर स्वीकार किया कि हालांकि 2018 में पद इन अक्षमताओं के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन अब नियमों की स्थिति बदल गई है। हलफनामे में कहा गया:

“नियमों की स्थिति में इस बदलाव के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 (CAG) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 को उपयुक्त पहचाने गए ग्रुप ‘सी’ पदों पर समायोजित करने के लिए तैयार है।”

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जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अवलोकन किया:

“CAG द्वारा दायर हलफनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि अब अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 को उनकी अक्षमताओं के अनुसार उपयुक्त ग्रुप ‘सी’ पदों पर समायोजित करने में कोई बाधा शेष नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपील का निपटारा किया:

  1. डोजियर भेजना: SSC को निर्देश दिया गया है कि वह सुधांशु कर्दम और अमित यादव के डोजियर दो सप्ताह के भीतर CAG को भेजे।
  2. नियुक्ति प्रक्रिया: डोजियर प्राप्त होने के बाद, CAG इन उम्मीदवारों को ग्रुप ‘सी’ पदों पर नियुक्त करने पर विचार करेगा।
  3. अतिरिक्त पदों का सृजन: कोर्ट ने उम्मीदवारों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कहा:
    “यदि 5 मई 2018 की अधिसूचना के तहत विज्ञापित पद पहले ही भरे जा चुके हैं, तो प्रतिवादी इन दोनों उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए ‘सुपरन्यूमेररी’ (अतिरिक्त) पद सृजित करेंगे।”
  4. प्रभावी तिथि: इन नियुक्तियों का लाभ उनके कार्यभार संभालने (Joining) की तिथि से प्रभावी होगा।
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केस का विवरण:

  • केस का शीर्षक: सुधांशु कर्दम बनाम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और अन्य
  • केस संख्या: सिविल अपील संख्या 2026 (डायरी संख्या 43728/2025)
  • पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता
  • तारीख: 12 मार्च, 2026

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