पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी (Senior Account Officer) से 3.3 लाख रुपये से अधिक की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मनमाने ढंग से वसूली करना कल्याणकारी प्रशासन की भावना के विपरीत है। मामले की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता
