केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की एआई कैमरा परियोजना पर कोर्ट-निगरानी जांच की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेताओं वी. डी. सतीशन और रमेश चेन्निथला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेफ केरल पहल के तहत लगाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरों की स्थापना में कथित भ्रष्टाचार की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश नितिन जमदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। अदालत ने पाया कि 90 पृष्ठों की जनहित याचिका केवल “सामान्य आरोपों” पर आधारित है और इसमें किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है।

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खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल शंका और सामान्य आरोपों के आधार पर न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।

“याचिकाकर्ताओं की जांच की मांग अप्रमाणित दावों पर आधारित है। ठोस साक्ष्य के बिना व्यापक न्यायिक जांच प्रारंभ करना केवल एक फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी होगा,” अदालत ने कहा।

न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि पीआईएल राजनीतिक विवाद निपटाने, व्यक्तिगत शिकायतें उठाने या हर सरकारी निर्णय को चुनौती देने का मंच नहीं है।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस नेताओं ने 2020 में प्रशासनिक स्वीकृति मिलने या अप्रैल 2023 में अंतिम मंजूरी दिए जाने के समय अदालत का रुख नहीं किया। बल्कि, वे तभी कोर्ट पहुँचे जब परियोजना पूरी तरह लागू हो चुकी थी और केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (केल्ट्रॉन) को भुगतान का पहला चरण होना था। अदालत ने इसे याचिका के लिए “घातक देरी” बताया।

याचिका में उठाए गए डेटा गोपनीयता के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि यातायात उल्लंघनों की तस्वीरें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सर्वर पर संग्रहित होती हैं, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।

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“इसलिए यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की आशंका के अनुसार डेटा गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हुआ,” अदालत ने कहा।

सभी दलीलों और प्रतिजवाबों का परीक्षण करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सेफ केरल परियोजना के तहत एआई कैमरों की स्थापना में अवैधता, भ्रष्टाचार या प्रक्रिया की कोई गड़बड़ी साबित नहीं कर पाए।

“यह पीआईएल ठोस आधार से रहित है और राज्य के संविदात्मक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की कानूनी कसौटी को पूरा नहीं करती। इसलिए हम जांच का आदेश देने के लिए इच्छुक नहीं हैं,” अदालत ने कहा।

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