टाइप किए गए चेक कानूनन प्रतिबंधित नहीं; महज फॉर्मेट के आधार पर चेक बाउंस की शिकायत खारिज नहीं की जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि टाइप किया हुआ चेक जारी करना भले ही आम चलन में न हो, लेकिन कानून में इस पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दायर शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता कि चेक हाथ से लिखने के बजाय टाइप किया गया था।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी महिला को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने आरोपी को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक (राइजिंग ऑफ द कोर्ट) सादे कारावास और 4,75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की यह राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला शिकायतकर्ता शिनी एस. नायर द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, उनकी रिश्तेदार श्रीकला (आरोपी) ने 14 जून 2012 को उनसे 1,75,000 रुपये उधार लिए थे। इसके बाद, 12 नवंबर 2012 को आरोपी ने 3,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि ली। कुल 4,75,000 रुपये के इस कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने इंडियन ओवरसीज बैंक, मावेलिक्कारा शाखा का एक टाइप किया हुआ चेक (प्रदर्श P1) 13 दिसंबर 2012 की तारीख का जारी किया।

जब शिकायतकर्ता ने इस चेक को भुनाने के लिए बैंक में जमा किया, तो बैंक ने यह कहते हुए चेक लौटा दिया कि “खाताधारक के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं” (ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स)। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 10 जनवरी 2013 को वैधानिक कानूनी नोटिस भेजा, जो आरोपी को 12 जनवरी 2013 को प्राप्त हुआ। तय समयसीमा के भीतर भुगतान न मिलने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट – III, मावेलिक्कारा के समक्ष सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने चार गवाहों (PW1 से PW4) के बयान दर्ज कराए और बैंक दस्तावेजों (Ext.X1 और X2) सहित प्रदर्श P1 से P6 पेश किए। हालांकि, 30 दिसंबर 2014 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। निचली अदालत का मानना था कि पिछला कर्ज बकाया रहते हुए शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को दोबारा इतनी बड़ी रकम देना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 378 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए लेन-देन और चेक के निष्पादन की शुरुआती जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा दी गई थी। चूंकि दोनों पक्ष रिश्तेदार थे, इसलिए दोबारा मांगने पर पैसे देना स्वाभाविक था। ट्रायल कोर्ट ने एनआई एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत शिकायतकर्ता के पक्ष में बनने वाली वैधानिक उपधारणा (प्रिजम्प्शन) को न मानकर गलती की।

दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि जब दोनों पक्ष पढ़े-लिखे और लिखने में सक्षम थे, तो टाइप किया हुआ चेक जारी करना मामले को संदिग्ध बनाता है। आरोपी ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि उसने 2010 में 2,00,000 रुपये उधार लिए थे और उसका ब्याज भी दिया था। आरोपी का दावा था कि उस पुराने लेन-देन के समय दिया गया एक कोरा चेक इस मामले में गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने टाइप किए गए चेक, रिश्तेदारों के बीच लेन-देन और हस्ताक्षर बेमेल होने पर चेक बाउंस जैसे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की।

टाइप किए गए चेक से जुड़ी दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“यद्यपि आरोपी के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि जब दोनों पक्ष लिखने में सक्षम थे, तब टाइप किया हुआ चेक जारी करने से लेन-देन और निष्पादन पर संदेह पैदा होता है, लेकिन टाइप किया हुआ चेक जारी करना भले ही आम न हो, कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।”

अदालत ने आगे स्पष्ट किया:

“इस प्रकार, टाइप किए गए चेक के मामले में, जब शिकायतकर्ता लेन-देन और चेक के निष्पादन को साबित करने में सफल हो जाता है, तो केवल इसलिए कि चेक टाइप किया हुआ था, शिकायतकर्ता के मामले पर अविश्वास करने का कारण नहीं होगा।”

बकाया कर्ज के रहते रिश्तेदार को दोबारा ऋण देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने माना:

“पहले के दायित्व के बकाया रहने के दौरान भी किसी रिश्तेदार को ऋण देना, अपने आप में शिकायतकर्ता के इस दावे पर अविश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने आरोपी को 3,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी थी, जब दोनों पक्ष स्वीकार्य रूप से रिश्तेदार हों।”

हस्ताक्षर बेमेल होने पर चेक बाउंस के संबंध में स्थापित कानून को दोहराते हुए कोर्ट ने कहा:

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“अब यह पूरी तरह से स्थापित कानून है कि ‘खाताधारक के हस्ताक्षर अलग हैं’ के आधार पर चेक बाउंस होने पर भी धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध बनता है, जब खाते में पर्याप्त राशि न हो और अन्य वैधानिक आवश्यकताएं पूरी होती हों।”

बैंक रिकॉर्ड (Ext.X2) से स्पष्ट हुआ कि 15 दिसंबर 2012 को आरोपी के खाते में केवल 554.55 रुपये का शेष था, जिससे खाते में पर्याप्त राशि न होने की पुष्टि हुई। कोर्ट ने माना कि चूंकि शिकायतकर्ता ने लेन-देन और चेक का निष्पादन साबित कर दिया था, इसलिए एनआई एक्ट की धारा 118 और 139 की वैधानिक उपधारणाएं उसके पक्ष में उपलब्ध थीं।

कोर्ट का निर्णय

केरल हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी को कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने तक सादे कारावास और 4,75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की यह राशि धारा 357(1)(b) Cr.P.C. के तहत शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। आरोपी को सजा भुगतने के लिए दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: शिनी एस. नायर बनाम केरल राज्य और अन्य

वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 705/2015
पीठ: जस्टिस ए. बदरुद्दीन
निर्णय की तिथि: 16.07.2026

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