इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने यश दयाल द्वारा प्राथमिकी (FIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक 27 वर्षीय तेज गेंदबाज के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। यह जानकारी दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने दी।
दयाल, जो वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो धोखे से यौन संबंध बनाने से संबंधित है। यह प्राथमिकी 6 जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, वह और यश दयाल लगभग पांच वर्षों से रिश्ते में थे और इस दौरान दयाल ने उससे शादी का वादा किया था। लेकिन वह बार-बार शादी टालते रहे और बाद में महिला को पता चला कि दयाल अन्य महिलाओं से भी रिश्ते में हैं।
महिला ने प्रारंभिक शिकायत 21 जून को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है और तब तक यश दयाल को गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त रहेगा।