ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अशोक कुमार त्रिपाठी नामक पुलिस गार्ड की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ड्यूटी के दौरान शराब के सेवन के आरोप में दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि यह निर्णय साक्ष्यों पर आधारित
