सीबीआई ने 2जी मामले में ए राजा और अन्य को बरी करने की अपील पर सुनवाई की तारीखें मांगी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और 15 अन्य को कुख्यात 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में बरी करने के खिलाफ अपनी अपील पर सुनवाई के लिए कई तारीखें निर्धारित करने का आग्रह किया है। यह कदम शुक्रवार को एक सत्र के दौरान उठाया गया, जहां सीबीआई के वकील संजय जैन ने मामले की गहन समीक्षा के लिए तैयार होने पर प्रकाश डाला।

इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति विकास महाजन ने सुनवाई के कार्यक्रम पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। यह घटनाक्रम विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2017 के फैसले के बाद हुआ है, जिसमें कथित घोटाले को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए हाई-प्रोफाइल राजनेताओं और कॉर्पोरेट अधिकारियों सहित सभी शामिल व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था, जिससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

READ ALSO  न्यायवादी व्यक्ति के पास कोई 'मेन्स री' नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

आरोप 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस के विवादास्पद आवंटन के इर्द-गिर्द केंद्रित थे, जिन्हें बाद में प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। मार्च 2018 में दायर सीबीआई की अपील में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि फैसले में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।

Video thumbnail

जिन प्रतिवादियों पर शुरू में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी सहित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, उनमें पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल हैं। यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष अधिकारियों जैसे कॉर्पोरेट नेताओं को भी बरी कर दिया गया।

READ ALSO  सरकार हाईकोर्ट के जजों के स्थानांतरण पर नीति बनाने पर तैयार है: कानून मंत्री मेघवाल

विस्तृत मामले की सूची में अतिरिक्त बरी किए गए पक्षों में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, साथ ही स्वान टेलीकॉम (प्राइवेट) लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड जैसी संस्थाएं, तथा फिल्म निर्माता करीम मोरानी और कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार जैसी मीडिया हस्तियां शामिल हैं।

READ ALSO  सिस्टम हम पर हंस रहा हैः नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म मामले में आरोपी पति की सजा को हाईकोर्ट ने पलटा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles