जांच के बिना धारा 91 CrPC के तहत समन जारी नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जम्मू द्वारा भारत भूषण और जम्मू लेडीज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, सांबा को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 के तहत जारी समन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने फैसला सुनाया कि “धारा 91 सीआरपीसी के तहत शक्ति का इस्तेमाल केवल जांच, जांच या मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है”, और इनमें से किसी भी चरण की अनुपस्थिति में जारी समन अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानूनी रूप से अस्थिर है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला जम्मू लेडीज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, सांबा से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एसीबी द्वारा शुरू किए गए प्रारंभिक सत्यापन से उत्पन्न हुआ। एसीबी ने 2 अप्रैल, 2024 को एक समन जारी किया (सं. एसएसपी/एमएसए/विविध.16/2023/एसीबी/1712), जिसमें भारत भूषण, जो जम्मू और कश्मीर सहकारी आवास निगम लिमिटेड, जम्मू में प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे थे, को सोसायटी से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

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याचिकाकर्ता भारत भूषण ने तर्क दिया कि चूंकि सीआरपीसी के तहत कोई औपचारिक जांच, पूछताछ या मुकदमा शुरू नहीं किया गया था, इसलिए एसीबी के पास धारा 91 को लागू करने और रिकॉर्ड मांगने का अधिकार नहीं था। जम्मू लेडीज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा एक समान याचिका (सीआरएम (एम) संख्या 133/2024) दायर की गई थी, जिसमें अत्यधिक देरी के आधार पर प्रारंभिक सत्यापन को ही चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह तीन दशकों (1990 से) से अधिक पुराने लेनदेन से संबंधित है। हाईकोर्ट ने पहले 2 मार्च, 2024 को अंतरिम राहत दी थी, जिसमें एसीबी को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया गया था।

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कानूनी मुद्दे

अदालत ने दो प्रमुख कानूनी मुद्दों की जांच की:

1. क्या प्रारंभिक सत्यापन के दौरान धारा 91 सीआरपीसी के तहत समन जारी किया जा सकता है।

2. क्या तीन दशक से अधिक समय के बाद प्रारंभिक सत्यापन की शुरुआत कानूनी रूप से उचित और उचित थी।

धारा 91 सीआरपीसी, जो किसी अदालत या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को “जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही” के लिए आवश्यक दस्तावेजों को बुलाने का अधिकार देती है, का बारीकी से विश्लेषण किया गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि प्रारंभिक सत्यापन न तो सीआरपीसी के तहत जांच है और न ही जांच है, इसलिए एसीबी द्वारा धारा 91 का आह्वान कानूनी आधार के बिना था।

अदालत की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने फैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

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1. समन की वैधता पर:

“प्रारंभिक सत्यापन केवल यह पता लगाने के लिए एक तथ्य-खोज अभ्यास है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। यह सीआरपीसी के तहत जांच के बराबर नहीं है, और इसलिए, इस स्तर पर धारा 91 को लागू नहीं किया जा सकता है।”

– जब कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया था, तो एसीबी के पास रिकॉर्ड मांगने के लिए समन जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

2. देरी और सोसायटी के खिलाफ पूर्वाग्रह पर:

– अदालत ने नोट किया कि सत्यापन 30 साल से अधिक पुराने लेन-देन पर आधारित था, जो इसे अनुचित और सोसायटी के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण बनाता है।

“याचिकाकर्ता-सोसायटी प्रभावी बचाव करने में असमर्थ होगी, क्योंकि प्रासंगिक रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं हो सकते हैं। इस तरह की देरी से की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।”

– निर्णय ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी 1 पर आधारित था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रारंभिक सत्यापन केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, न कि पूरी जांच करने के लिए।

3. जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 के तहत रजिस्ट्रार के अधिकार पर:

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– न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सहकारी समिति के भीतर वित्तीय और परिचालन संबंधी अनियमितताओं को जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 में निर्धारित तंत्र के तहत संभाला जाना चाहिए।

– अधिनियम में रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिट, पूछताछ और जांच का प्रावधान है, जिसके पास सहकारी समितियों पर विशेष अधिकार क्षेत्र है।

न्यायालय का निर्णय

1. सीआरएम (एम) संख्या 317/2024 (भारत भूषण की याचिका):

– धारा 91 सीआरपीसी के तहत भारत भूषण को जारी समन को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना खारिज कर दिया गया।

2. सीआरएम (एम) संख्या 133/2024 (जम्मू लेडीज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका):

– एसीबी द्वारा शुरू किए गए पूरे प्रारंभिक सत्यापन को अत्यधिक देरी, अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण और सोसाइटी के खिलाफ पूर्वाग्रह के आधार पर खारिज कर दिया गया।

हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल मामले के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित था और यह अन्य मामलों के लिए कोई सामान्य मिसाल कायम नहीं करता।

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