सुप्रीम कोर्ट ने सपा उम्मीदवार के खिलाफ मेनका गांधी की चुनाव चुनौती पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा दायर मामले में कार्यवाही स्थगित कर दी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद द्वारा जीती गई सुल्तानपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव परिणामों की वैधता को चुनौती दी है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने सुनवाई को 2 दिसंबर तक के लिए टाल दिया और गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से देरी की माफी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। यह कानूनी शब्द सामान्य समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अपील को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए अदालत की विवेकाधीन शक्ति को संदर्भित करता है।

READ ALSO  क्या आरोपी और जमानतदारों को नोटिस जारी किए बिना केस ट्रांसफर करने के बाद जमानत बांड रद्द किया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट ने कहा नहीं

गांधी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में निषाद से 43,174 मतों से हार गईं, उनकी चुनाव याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनकी याचिका समय-सीमा समाप्त हो गई थी क्योंकि यह ऐसी चुनौतियों को प्रस्तुत करने के लिए 45-दिवसीय वैधानिक समय सीमा के बाद दायर की गई थी।

अपनी चुनौती में, गांधी ने तर्क दिया कि निषाद ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरी तरह से मतदाताओं को खुलासा नहीं किया, अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित बारह आपराधिक मामलों में से केवल आठ की जानकारी दी। उनका तर्क है कि इस चूक ने मतदाताओं को गुमराह किया और सूचित विकल्प बनाने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया, जिससे उनकी याचिका दायर करने में देरी की आवश्यकता को उचित ठहराया जा सके।

READ ALSO  नाबालिग लड़की का इस्लाम में धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी की ज़मानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से ख़ारिज

हालाँकि, हाईकोर्ट ने माना कि याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के साथ धारा 86 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (डी) का हवाला देते हुए देरी से दायर किया गया था। परिणामस्वरूप, याचिका को समय-बाधित बताकर खारिज कर दिया गया।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles