पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ एफआईआर खारिज की

एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में, पटना हाईकोर्ट ने बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी है, जिन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने हंस को राहत देते हुए यह फैसला सुनाया।

औरंगाबाद जिले की रहने वाली एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पिछले साल पटना के रूपसपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में न केवल हंस बल्कि उनके कथित सहयोगी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक गुलाब यादव भी शामिल थे।

शिकायतकर्ता ने हंस और यादव पर राज्य महिला आयोग का सदस्य बनने में मदद करने के बहाने उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया। ये गंभीर आरोप हंस के लिए अन्य कानूनी परेशानियों के बीच आए, जिसमें एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी भी शामिल है।

एफआईआर को खारिज करने का न्यायमूर्ति कुमार का फैसला इस आकलन पर आधारित था कि हंस के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी “झूठी और मनगढ़ंत” लगती है और एफआईआर दर्ज करने में होने वाली समस्याजनक देरी को उजागर करती है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि “याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है,” और हंस के खिलाफ दावों को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया।

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 एफआईआर को रद्द करने से हंस पर मंडरा रहा कानूनी साया हट गया है, जिन्हें चल रही जांच के कारण बिजली विभाग में एक महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया था। इस मामले ने गुलाब यादव की संलिप्तता के कारण भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें आरजेडी विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के बाद राजनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ा है।

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