उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ अस्पताल की कमियों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को पिथौरागढ़ बेस अस्पताल से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने के लिए निर्देश जारी किया। पिथौरागढ़ निवासी राजेश पांडे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में अस्पताल की सुविधाओं में गंभीर कमियों का आरोप लगाया गया है, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार रोगियों को प्रभावित कर रही हैं।

न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और पंकज पुरोहित ने खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए राज्य को अस्पताल में कथित कमियों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मुकदमे में पर्याप्त डॉक्टरों की कमी और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की कमी सहित चिकित्सा कर्मचारियों की गंभीर कमी पर जोर दिया गया है।

पांडे द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अस्पताल को अक्सर गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर मामलों को उच्च देखभाल केंद्रों में रेफर करना पड़ता है। दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ रोगियों, जिनमें गर्भवती माताएँ भी शामिल हैं, को इन सुविधाओं तक पहुँचने के दौरान एम्बुलेंस में प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी है। पांडे ने न्यायालय में जो दलीलें पेश कीं, उनमें ऐसे मामलों के दुखद विवरण शामिल थे, जो बेस अस्पताल में बेहतर चिकित्सा देखभाल और बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

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जनहित याचिका दूरदराज के क्षेत्रों के आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों पर प्रकाश डालती है, जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के लिए पिथौरागढ़ बेस अस्पताल पर निर्भर हैं। उनके आस-पास पर्याप्त सेवाओं की कमी के कारण उन्हें चिकित्सा सहायता लेने के लिए कठिन यात्राएँ करनी पड़ती हैं, जिससे अक्सर उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं।

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