एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय और हिण्डौन सिटी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) के निर्णयों को पलटते हुए एक लंबित संपत्ति विवाद में एक लंबित मुकदमे के दौरान खरीदार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ द्वारा दिए
