कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल खाद्य विभाग में SI की भर्ती पर रोक लगा दी

कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर लीक होने के आरोपों पर मंगलवार को राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग में उप-निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मंथा ने सीआईडी को 22 मई तक मामले में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

READ ALSO  ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया

पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (डब्ल्यूबीपीएससी) ने पिछले महीने विभाग के लिए उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। हालाँकि, इसके तुरंत बाद, कुछ उम्मीदवारों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया था।

Video thumbnail

वादियों ने शिकायत की कि इसके बावजूद परीक्षाएं जारी रहीं और इसलिए कुछ उम्मीदवार पहले से ही प्रश्न जानकर परीक्षा केंद्रों पर आ गए।

READ ALSO  पूजा स्थलों पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्टने केंद्र को समय दिया

मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस मंथा ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles