विवेक बिंद्रा के मानहानि के आरोप पर संदीप माहेश्वरी को समन भेजा गया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, फ़रीदाबाद की जिला अदालत ने मानहानि के आरोपों पर जाने-माने YouTuber और प्रेरक वक्ता, संदीप माहेश्वरी को समन जारी किया है। प्रतिष्ठित लेखक और उद्यमी डॉ. विवेक बिंद्रा द्वारा दायर मामले में माहेश्वरी पर बिंद्रा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है।

विवाद माहेश्वरी द्वारा बनाए गए कई वीडियो और सामुदायिक पोस्टों पर केंद्रित है, जिससे अदालत के निष्कर्षों के अनुसार, बिंद्रा की सार्वजनिक छवि पर काफी प्रभाव पड़ा है। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में बताया कि विचाराधीन सामग्री ने न केवल बिंद्रा को बदनाम किया है, बल्कि मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानदंडों को पूरा करते हुए उन्हें जनता के सामने नकारात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया है।

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अदालत की टिप्पणियों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि माहेश्वरी द्वारा बनाए गए वीडियो ने दर्शकों को ‘जनता’ या विवेक बिंद्रा के समर्थन के बीच चयन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे यकीनन अप्रासंगिक सबूतों के आधार पर बिंद्रा के खिलाफ सार्वजनिक धारणा प्रभावित हुई। अदालत ने कहा कि कथा का यह ढांचा विशेष रूप से हानिकारक था।

यह कानूनी घटनाक्रम फरवरी में अदालत के पिछले फैसले का अनुसरण करता है, जहां उसने यूट्यूब से विवादास्पद वीडियो हटाने की बिंद्रा की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि बिंद्रा की शिकायत में माहेश्वरी के कार्यों के पीछे कथित दुर्भावनापूर्ण इरादे पर जोर दिया गया था, जो आम जनता के बीच बिंद्रा की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए बनाया गया था।

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इस कानूनी टकराव की उत्पत्ति 11 दिसंबर, 2023 को माहेश्वरी द्वारा जारी एक वीडियो थी, जिसने दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक पोस्ट और वीडियो की झड़ी लगा दी। इसके बाद 19 दिसंबर 2023 को बिंद्रा ने फरीदाबाद में एक सिविल मुकदमा दर्ज कराया।

संदीप माहेश्वरी को अब 2 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा।

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