सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सामान्य डायरी प्रविष्टि एफआईआर दर्ज करने से पहले नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि जहां प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस.वी.एन भट्टी की पीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अतिरिक्त सत्र
