कोई भी परीक्षार्थी सीबीआई के पास आवेदन कर अपना ओएमआर शीट देख सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं (ओएमआर शीट) देखने की अनुमति दी है। एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष खंडपीठ ने कहा कि कोई भी एसएससी परीक्षार्थी (नौवीं-दसवीं, ग्यारहवीं-बारहवीं, ग्रुप सी, ग्रुप डी) चाहे तो अपनी ओएमआर शीट देख सकता है लेकिन इसके लिए उन्हें सीबीआई के पास आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी मंगलवार शाम चार बजे तक केंद्रीय जांच एजेंसी के पास आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस बसाक और जस्टिस रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि अगर किसी को ओएमआर शीट को लेकर कोई आपत्ति है तो वह इसे कोर्ट में उठा सकता है।

उल्लेखनीय है कि एसएससी मामलों की ये ओएमआर शीट सीबीआई ने गाजियाबाद से बरामद की थीं। बाद में इन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में जमा कराया था। इस बार हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को उन उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की इजाजत दे दी।

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एसएससी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा कि उम्मीदवार एसएससी मामले में कोर्ट में सीबीआई और एसएससी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को भी देख सकते हैं। हालांकि, इसके लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन करना होगा।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है, वह केस से जुड़ी कोई जानकारी कोर्ट को देना चाहता है तो वह दे सकता है। हाई कोर्ट उस सारी जानकारी पर गौर करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को है।

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