बिटकॉइन स्कैम: सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर की, कहा- सुनवाई दिल्ली की अदालत में होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित कई एफआईआर को आगे की जांच और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की सुनवाई नई दिल्ली के राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई अदालत में की जाएगी।

पीठ ने 45 से अधिक एफआईआर में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के 30 अगस्त, 2019 के अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कहा कि यह अब लागू नहीं है।

इसमें कहा गया है कि अगर आरोपी को किसी अन्य अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलती है, तो उसे दिल्ली उच्च न्यायालय से इसकी मांग करनी होगी।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चिंताओं के चलते डूसू चुनाव की मतगणना रोकी

अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत की पूर्व शर्त के रूप में आरोपी द्वारा शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित करना होगा।

Also Read

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBBSE के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को जमानत दे दी

शीर्ष अदालत भारत भर में निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करने के बाद उन्हें बिटकॉइन में व्यापार करने के लिए प्रेरित करके धोखा देने के आरोप में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को रद्द करने से संबंधित मामलों से निपट रही थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि देश भर में लोगों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ लगभग 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों में 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन का व्यापार शामिल था।

READ ALSO  नये आपराधिक क़ानून पर आया हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला- 1 जुलाई से पहले दाखिल की गई कालबाधित याचिका पर विलंब क्षमा होने के बाद CrPC या BNSS क्या लागू होगा?

इस मामले में अमित भारद्वाज, उनके दो भाई और उनके पिता आरोपी हैं। हालांकि, अमित की मौत हो चुकी है।

Related Articles

Latest Articles