दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: कोर्ट ने 3 आरोपियों को ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को 16 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया, जिसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल थे।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर आरोपी व्यक्तियों – जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

READ ALSO  21 बच्चों के यौन शोषण के आरोपी हॉस्टल वार्डन को जमानत मिलने पर हाईकोर्ट हैरान- स्वत: संज्ञान लेते हुए जमानत रद्द करने की कार्यवाही शुरू की

आरोपियों की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने आवेदन का विरोध किया, जिन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।

Video thumbnail

एफआईआर के मुताबिक, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपियों की 14 दिन की हिरासत की मांग करने वाले ईडी के आवेदन पर बहस में अधिक समय लगेगा।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को दी चेतावनी, कहा- "नहीं चलेगा देश सेवा का बहाना, आप कानून से ऊपर नहीं"
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles