राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी) द्वारा नियुक्तियों में लैंगिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि “प्रतिवादी की नीति, जो समान रूप से योग्य महिला उम्मीदवारों पर कुछ पदों के लिए पुरुष उम्मीदवारों का पक्ष लेती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में
