सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडियावन को सुरक्षा मंजूरी देने से केंद्र के इनकार को खारिज कर दिया और तथ्यों के बिना “हवा” में राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों को उठाने के लिए गृह मंत्रालय की खिंचाई की।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सुरक्षा आधार पर चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है।
पीठ ने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में भौतिक तथ्य होने चाहिए।”
शीर्ष अदालत केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ समाचार चैनल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।