केरल में 2013 में बुजुर्ग दंपति की हत्या के आरोपी व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा सुनाई

एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2013 में उससे संबंधित एक बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र अदालत ने अरुण ससी को अपने रिश्तेदार थंकम्मा (68) और उसके पति भास्करन नायर (71) की लूट के इरादे से हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई।

अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी, जिसे बुजुर्ग दंपति की रक्षा करनी थी क्योंकि उनकी बेटियां विदेश में थीं, ने एक नृशंस हत्या की जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही उसे लूटपाट के लिए घातक हथियार का इस्तेमाल करने और मौत की सजा के अपराध को अंजाम देने के लिए घर में घुसने के लिए क्रमशः सात और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

घटना 28 सितंबर 2013 की है।

अतिरिक्त अभियोजक के जितेश ने कहा कि दोषी दंपति के घर पहुंचा और नायर और उसकी पत्नी पर हथौड़े से बेरहमी से हमला किया।

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उन्होंने कहा कि शशि को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हत्या में उसकी भूमिका का खुलासा हुआ।

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