एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी, जो 27 फरवरी को होने वाला था।

न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने अदालत के अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महापौर, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, 24 फरवरी को हुए पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना सोमवार को फिर से चुनाव करा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम कहीं भी यह नहीं दर्शाते हैं कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है।

Video thumbnail

इसने रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य को दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जिसमें पहले के मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायाधीश ने कहा, “फिर से चुनाव कराने की सूचना सुनवाई की अगली तारीख तक रुकी रहेगी।”

READ ALSO  कानून मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि आम सहमति के अभाव में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles