मप्र हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता के अनुपस्थित रहने और यह राय देने के बावजूद कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में सीपीसी के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है, एक याचिका पर निर्णय लेने के अपने निर्णय की पुष्टि की। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ के अनुसार सीपीसी प्रक्रियाओं
