एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त के लिए पुलिस अधिकारी या न्यायालय की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय वीना परमार बनाम पंजाब राज्य (सीआरएम-एम-13898-2024) के मामले में आया, जिसमें न्यायालय ने उन्नत कार्सिनोमा से पीड़ित 75 वर्षीय
