एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक युवा मूक-बधिर महिला के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार के आरोपी पांच लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने पीड़िता की संचार संबंधी चुनौतियों के बावजूद उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर जोर दिया, तथा सजा की पुष्टि
