उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में कई सरकारी वकीलों कि आबाद्धता समाप्त की

उत्तराखंड सरकार का यह फैसला उच्च न्यायालय में कार्यरत सरकारी वकीलों के लिए एक झटका है। उनके आबंधन की समाप्ति का तात्पर्य यह है कि वे अब अदालती कार्यवाही में राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कानून अधिकारियों को राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने और बहस करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के आबाधता को समाप्त किया जा सकता है। आबाधता की यह अचानक समाप्ति इस निर्णय के पीछे के कारणों और चल रहे और भविष्य के अदालती मामलों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में कई सवाल उठाती है।

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इस निर्णय से प्रभावित होने वाले सरकारी वकीलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर शामिल हैं।

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हालांकि सरकार ने इस कदम के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह निर्णय आंतरिक पुनर्गठन या सरकार की कानूनी रणनीति में बदलाव का परिणाम हो सकता है।

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