सपा नेता राम गोविंद चौधरी 2017 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के छह साल पुराने मामले में बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौधरी 2 फरवरी 2017 को जिले के रेवती पुलिस थाने के अंतर्गत गायघाट पंचरूखा गांव में संत विश्वनाथ दास की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी।

READ ALSO  पहलवान बजरंग पुनिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में NADA के निलंबन को चुनौती दी

एक चुनाव अधिकारी ने चौधरी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।

आरोप है कि चौधरी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के वोट मांगने वाले पर्चे बांटे गए.

विवेचना के बाद पुलिस ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

उनके वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) तपस्या त्रिपाठी ने चौधरी को आरोपों से बरी कर दिया और मामले को बंद करने का आदेश दिया।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड सैंपल संग्रहण की एसओपी पर केंद्र से छह सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles