क्राउडफंडिंग ‘दुरुपयोग’ मामला: टीएमसी नेता साकेत गोखले की जमानत याचिका पर 13 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 13 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में जमानत की याचिका पर विचार करेगा।

जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उसने मामले की फाइल को नहीं देखा है।

पीठ ने कहा, ”छुट्टी के तुरंत बाद यह हमारे पास होगा। यह फाइल देर रात आई, हमने फाइल देखी नहीं है। हम इसे दोबारा खोलने के बाद उठाएंगे।”

Video thumbnail

गोखले की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि उसने क्राउडफंडिंग से पैसा इकट्ठा किया है।

READ ALSO  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में अस्पताल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

उन्होंने कहा कि यह जमानत नामंजूर करने का मामला नहीं है।

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को गोखले को जमानत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही वह अदालत का रुख करें।

गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर, 2022 को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने कहाः हम सभी कोर्ट को वर्चुअल रूप से काम करने का निर्देश नहीं दे सकते- पढ़िए पूरी रिपोर्ट

उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।

Related Articles

Latest Articles