किसी नियोक्ता और सहकारी समिति के कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद का फैसला यूपी सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 के तहत किया जाना है, न कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों से जुड़े मामलों में श्रम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर द्वारा दिया गया निर्णय, यू.पी. की प्रयोज्यता पर प्रकाश डालता है। सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम,

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