हादसे के शिकार लोगों को मिलेगा हाई-क्वालिटी प्रोस्थेटिक लिंब, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया ‘सस्ते विकल्प’ का तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सड़क दुर्घटना का शिकार हुए लोग, जिन्हें अपना अंग गंवाना पड़ा है, वे हाई-क्वालिटी प्रोस्थेटिक लिंब (कृत्रिम अंग) पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन उपकरणों का उद्देश्य पीड़ित को विकलांगता से पहले वाले जीवन के जितना संभव हो सके, उतना करीब ले जाना है। अदालत ने बीमा कंपनियों के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें मुआवजे को सरकारी नोटिफिकेशन में तय ‘मामूली दरों’ तक सीमित रखने की बात कही गई थी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला प्रहलाद सहाय नामक ड्राइवर की अपील पर सुनाया। साल 2007 में हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर के कारण सहाय को अपने दाहिने पैर का घुटना नीचे का हिस्सा गंवाना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार कानूनी सिद्धांत ‘restitutio in integrum’ (मूल स्थिति में बहाली) को बनाया। पीठ के लिए फैसला लिखते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि एक प्रोस्थेटिक लिंब महज एक मेडिकल डिवाइस नहीं है, बल्कि यह पीड़ित के आत्म-सम्मान और सशक्तीकरण का अभिन्न हिस्सा है।

कोर्ट ने कहा, “अंग गंवा चुके व्यक्तियों के लिए, एक प्रोस्थेटिक लिंब उन्हें विकलांगता से पहले के जीवन के सबसे करीब ले जाने का जरिया है। यह डिवाइस न केवल उन्हें सशक्त बनाती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्म-विश्वास के लिए भी अनिवार्य है।”

ब्रिटिश जज लॉर्ड ब्रुक का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जिन लोगों ने अपना अंग नहीं खोया है, उनके लिए शायद यह समझना मुश्किल हो कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए यह उपकरण कितना व्यक्तिगत और आवश्यक होता है।

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इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कोर्ट ने बीमा कंपनी की इस दलील को ठुकरा दिया कि मुआवजा केवल सरकारी दरों के आधार पर दिया जाना चाहिए। बेंच ने इन दरों को ‘बेहद कम’ बताया और कहा कि पीड़ितों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार निजी केंद्रों से बेहतर उपकरण चुनने का अधिकार है।

पीठ ने जोर देते हुए कहा, “यदि पीड़ित द्वारा मांगा गया इलाज उचित है, तो प्रतिवादी (बीमा कंपनी) के पास सस्ते विकल्पों की ओर इशारा करने का कोई अधिकार नहीं है।”

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सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए गए 8.73 लाख रुपये और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बढ़ाई गई 13.02 लाख रुपये की राशि को अपर्याप्त माना। शीर्ष अदालत ने 36.20 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे कुल मुआवजा लगभग 50 लाख रुपये हो गया है।

कोर्ट ने मुआवजे की गणना करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा:

  • रिप्लेसमेंट साइकिल: 70 वर्ष की जीवन प्रत्याशा और प्रोस्थेटिक लिंब की पांच साल की लाइफ मानते हुए, कोर्ट ने सात रिप्लेसमेंट साइकिल के लिए 21 लाख रुपये (3 लाख रुपये प्रति लिंब) मंजूर किए।
  • रखरखाव: उपकरणों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये दिए गए।
  • पूर्ण विकलांगता: कोर्ट ने सहाय की कार्यात्मक विकलांगता को 100% माना, क्योंकि एक पैर खोने के बाद कोई व्यक्ति भारी वाहन नहीं चला सकता।
  • आय का निर्धारण: हालांकि सहाय के पास अपनी 6,000 रुपये की मासिक आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात मान ली। कोर्ट ने कहा कि इस आय वर्ग के लोगों से दस्तावेजी साक्ष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती।
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अदालत ने भविष्य की आय के नुकसान के लिए 8.02 लाख रुपये, मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2 लाख रुपये और इलाज के दौरान आय के नुकसान के लिए 18,000 रुपये भी प्रदान किए। बीमा कंपनी को चार सप्ताह के भीतर यह राशि चुकानी होगी, अन्यथा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा।

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