ठाणे: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले प्राइवेट फर्म कर्मचारी के परिवार को Rs 33.9 लाख का मुआवजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2021 में एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को Rs 33.9 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में टेंपो चालक को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए बीमा कंपनी और वाहन मालिक की दलीलों को खारिज कर दिया।

MACT सदस्य आर वी मोहिते ने 20 मार्च को यह आदेश जारी किया, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि वाहन मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से याचिका दायर करने की तिथि से राशि के भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ यह मुआवजा प्रदान करें।

मृतक हेमंत कृष्णकांत वेदपाठक एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। 3 जून, 2021 को कल्याण-मुरबाड रोड पर मोटरसाइकिल से जाते समय एक तेज रफ्तार टेंपो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस भीषण टक्कर में वेदपाठक को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खोने के बाद न्याय और आर्थिक मदद के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।

सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना के वक्त टेंपो “अत्यधिक तेज और लापरवाही” से चलाया जा रहा था। साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि विपरीत दिशा से आ रहे टेंपो ने अपनी लेन छोड़ दी और गलत दिशा में जाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।

ट्रिब्यूनल के सदस्य ने अपने आदेश में कहा:

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“लापरवाही से चलाए जा रहे टेंपो ने अपनी लेन छोड़ी और गलत दिशा में जाकर मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।”

न्यायाधिकरण ने ‘लास्ट अपॉर्चुनिटी’ (अंतिम अवसर) के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि टेंपो चालक के पास दुर्घटना को टालने का अंतिम अवसर था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक की ओर से कोई लापरवाही हुई थी।

बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का तर्क देते हुए मुआवजे की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।

जांच में पाया गया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट भी मौजूद थे। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि बीमा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

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कुल Rs 33.9 लाख की राशि को परिवार के सदस्यों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है:

  • मृतक की पत्नी: Rs 23.9 लाख।
  • नाबालिग बेटी: Rs 10 लाख।

ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर मुआवजे का एक हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखा जाएगा।

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