यदि टेंडर की शर्तों में डिमांड ड्राफ्ट जमा करना वैकल्पिक हो, तो राज्य से बाहर के बोलीदाता को फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें एक बोलीदाता (bidder) को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (DD) के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जमा करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि टेंडर दस्तावेज की विशिष्ट शर्तें स्पष्ट करती हैं कि राज्य से बाहर के बोलीदाताओं के लिए डीडी जमा करना एक विकल्प था, न कि कोई अनिवार्य आवश्यकता।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि टेंडर दस्तावेज की संबंधित धाराओं में इस्तेमाल किया गया शब्द “may” (सकता है) एक विकल्प को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने ‘एंवेलप ए’ (Envelope A) के तहत अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को वैध घोषित किया और अपीलकर्ता को ‘एंवेलप बी’ (Envelope B) के तहत बाद में की गई अयोग्यता के खिलाफ टेंडरिंग अथॉरिटी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए 48 घंटे का समय दिया है, जिसे वह पहले हाईकोर्ट के अयोग्यता आदेश के कारण चुनौती देने में असमर्थ रहा था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग द्वारा “लामती फीडर माइनर टैंक योजना के हेड वर्क का निर्माण” के लिए जारी की गई निविदा (Notice Inviting Tender – NIT) से शुरू हुआ था, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 13,72,98,000 रुपये थी।

निविदा प्रक्रिया के तहत बोलियों को तीन अलग-अलग लिफाफों (एंगेलप) में जमा किया जाना था:

  • एंवेलप ए (Envelope A): तकनीकी योग्यता, जिसमें ईएमडी (EMD) शामिल थी।
  • एंवेलप बी (Envelope B): प्री-बिड तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र।
  • एंवेलप सी (Envelope C): वित्तीय बोली।

अपीलकर्ता, आरआर कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जो राज्य से बाहर का बोलीदाता है), ने अपनी वित्तीय बोली 120 करोड़ रुपये की लगाई थी, जबकि छठे प्रतिवादी (Respondent No. 6), गायत्री वेंचर्स, ने 149 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। एंवेलप ए के तहत, अपीलकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद से जारी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) को ईएमडी के रूप में जमा किया था, जो कि अधिशासी अभियंता (Executive Engineer), जल संसाधन संभाग, छुईखदान (छत्तीसगढ़) के पक्ष में था।

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शुरुआत में, टेंडरिंग अथॉरिटी ने अपीलकर्ता के अभ्यावेदन (representation) पर उसके एंवेलप ए की तकनीकी बोली को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, छठे प्रतिवादी ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 11 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया कि राज्य से बाहर के बोलीदाताओं के लिए ईएमडी को केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य था। इसके बाद अपीलकर्ता ने 17 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से: अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित आनंद तिवारी ने तर्क दिया कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी प्रदान करना पूरी तरह से वैकल्पिक था। अपीलकर्ता ने सीधे टेंडरिंग अथॉरिटी के नाम पर एक फिक्स्ड डिपॉजिट प्रस्तुत किया था। उन्होंने दलील दी कि टेंडर दस्तावेज में कहीं भी डीडी को अनिवार्य नहीं बनाया गया था और टेंडर की जांच करने वाली समिति ने भी शुरुआत में अपीलकर्ता को योग्य पाया था।

26 दिसंबर 2025 को एंवेलप बी के तहत की गई बाद की अयोग्यता के संबंध में, अपीलकर्ता ने स्पष्ट किया कि वे निर्धारित 48 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब नहीं दे सके क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश द्वारा पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका था।

छठे प्रतिवादी की ओर से: छठे प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गगन गुप्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि अपीलकर्ता तथ्यों को छिपाने का दोषी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति (status quo) आदेश पारित करने के दौरान भी एंवेलप बी के तहत हुई बाद की अयोग्यता के बारे में कोर्ट को सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि वित्तीय बोली खोली जा चुकी है और छठे प्रतिवादी की बोली स्वीकार कर ली गई है, इसलिए यह अपील निष्प्रभावी (infructuous) हो चुकी है।

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राज्य सरकार की ओर से: राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामा शेषाद्रि नायडू ने एंवेलप बी के तहत बाद की अयोग्यता के मुद्दे पर छठे प्रतिवादी का समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि स्थापित प्रथा के अनुसार, राज्य सरकार बाहरी राज्यों के बोलीदाताओं के मामले में भी एफडीआर स्वीकार करती रही है और वे इस बात से सहमत हुए कि एफडीआर जमा करने से बोलीदाता को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर दस्तावेज के विशिष्ट नियमों, विशेष रूप से क्लॉज 2.13, 2.15 और 2.16 का विश्लेषण किया।

क्लॉज 2.13(a) में ईएमडी के स्वीकृत रूपों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल हैं:

  • उपक्लॉज (a)(iv): स्वीकृत ब्याज-युक्त प्रतिभूति (Approved Interest Bearing Security)।
  • उपक्लॉज (a)(xiii): अन्य राज्यों के निविदाकारों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों का बैंक ड्राफ्ट।

क्लॉज 2.13(b) राज्य से बाहर के बोलीदाताओं के लिए शर्तों में ढील देता है और कहता है कि वे बैंक ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी “जमा कर सकते हैं” (may submit)। इसके अलावा क्लॉज 2.15 में भी इसी तरह के वैकल्पिक शब्दों का उपयोग किया गया है।

इन शर्तों का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने कहा:

“हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि यद्यपि क्लॉज 2.13 (a) (xiii) अन्य राज्यों के निविदाकारों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों के बैंक ड्राफ्ट को निर्दिष्ट करता है, लेकिन यह एक विकल्प की प्रकृति में है जैसा कि क्लॉज 2.13 (b) में दोहराया गया है, जिसमें ‘may submit’ (जमा कर सकते हैं) शब्दों का उपयोग किया गया है। ‘may’ शब्द का प्रयोग क्लॉज 2.15 में भी किया गया है और इसलिए यह केवल एक विकल्प की प्रकृति में है, न कि कोई अनिवार्य शर्त।”

राज्य की इस दलील पर कि “स्वीकृत ब्याज-युक्त प्रतिभूति” (Approved Interest Bearing Security) के लिए सरकार से विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है, कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“यहाँ ‘approved’ (स्वीकृत) शब्द का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट अनुमोदन को इंगित करने के लिए नहीं किया गया है, जैसा कि राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, बल्कि यह सामान्य रूप से ब्याज-युक्त प्रतिभूति को दर्शाता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निश्चित रूप से इसी प्रकृति की होती है।”

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एंवेलप बी के तहत बाद में हुई अयोग्यता के मुद्दे पर, खंडपीठ ने पाया कि जब तक हाईकोर्ट का अयोग्यता आदेश प्रभावी था, तब तक अपीलकर्ता के लिए इसे चुनौती दे पाना व्यावहारिक नहीं था:

“हम यह देखे बिना नहीं रह सकते कि भले ही बाद की अयोग्यता के खिलाफ चुनौती दी गई होती, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अयोग्यता के आदेश के कारण इसे खारिज कर दिया जाता। अपीलकर्ता को इसका जवाब न देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता…”

कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विवादित फैसले को रद्द कर दिया और एंवेलप ए के तहत अपीलकर्ता की योग्यता को बहाल रखा।

हालांकि कोर्ट ने एंवेलप बी के तहत योग्यता या अयोग्यता के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता इस फैसले के अपलोड होने के 48 घंटों के भीतर बाद की अयोग्यता के खिलाफ टेंडरिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना अभ्यावेदन दे सकता है या पूर्व में दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर अपनी दलीलें रख सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और सभी लंबित आवेदनों को निपटा दिया।

केस विवरण

  • केस का शीर्षक : आरआर कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम गायत्री वेंचर्स और अन्य
  • केस नंबर: सिविल अपील नंबर ___ / 2026 (एसएलपी (सी) नंबर 37099 / 2025 से उत्पन्न)
  • पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
  • दिनांक: 20 मई, 2026

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