एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 की आपराधिक अपील में, वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, अचिन गुप्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा द्वारा दिया गया फैसला ऐसे मामलों से जुड़ी जटिलताओं पर
