शीना बोरा हत्याकांड के मामले में चल रही सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी है, तथा बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें निचली अदालत द्वारा उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा को मंजूरी दिए जाने को पलट दिया गया था। पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में मुख्य संदिग्ध हैं।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश तथा न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने सुनवाई की अध्यक्षता की, तथा मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट एक वर्ष के भीतर कार्यवाही पूरी करे। मुखर्जी के यात्रा अनुरोध का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला तथा कहा कि मुकदमा बीच में ही चल रहा है तथा 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।

READ ALSO  Further Investigation Permissible After Chargesheet Filing and Trial Commencement: Supreme Court  

मुखर्जी की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बावजूद, पिछले चार महीनों में ट्रायल कोर्ट के खाली रहने के कारण मुकदमे की प्रगति रुकी हुई है, और 92 और गवाहों की जांच होनी बाकी है, इसलिए कार्यवाही लंबी खिंच सकती है।

Video thumbnail

मुखर्जी की यात्रा का मुद्दा तब सामने आया जब एक विशेष अदालत ने उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर 10 दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दी। इस निर्णय को सीबीआई ने चुनौती दी, जिसके कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिसने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

READ ALSO  1990 के सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में केरल के परिवहन मंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को हाईकोर्ट ने रद्द किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles