सुप्रीम कोर्ट ने वकील की जनहित याचिका खारिज की: पूछा “आप क्रिकेटर हैं या वकील?”

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में सार्वजनिक मैदानों पर अभ्यास करने वाले क्रिकेटरों को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने क्रिकेटरों के मुद्दों में याचिकाकर्ता की रुचि पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) की आलोचना की।

एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका का उद्देश्य सार्वजनिक मैदानों पर अभ्यास सत्रों और अनौपचारिक मैचों के दौरान क्रिकेटरों के लिए पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित करना था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने वकील की चिंता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया और कहा कि क्रिकेटर इन मुद्दों को खुद ही सुलझा सकते हैं। न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, “यह किस तरह की जनहित याचिका है? अगर क्रिकेटरों के लिए शौचालय नहीं हैं, तो वे खुद ही इसका प्रबंधन करेंगे। एक वकील को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए?”

वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “आपने मैदानों की तस्वीरें संलग्न की हैं। इन मैदानों ने कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को जन्म दिया है। क्या आप मुख्य रूप से क्रिकेटर हैं या वकील?” इस पर याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि वह वकील हैं।

कोर्ट ने आगे कहा, “एक जनहित याचिका में इस तरह की अपील वह नहीं है जिसे कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि मुंबई के विभिन्न मैदानों में क्रिकेटरों के लिए शौचालय उपलब्ध कराए जाएं।”

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सुनवाई का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा कि जनहित याचिका विचारणीय नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि उठाए गए मुद्दे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं और संबंधित खेल निकायों द्वारा खुद ही बेहतर तरीके से निपटाए जा सकते हैं।

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