सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में स्थित संपत्तियों के बंटवारे और उत्तराधिकार से जुड़े उन सभी सिविल विवादों में सिविल कोर्ट की अधिकारिता (jurisdiction) बनी रहेगी, जिनमें सभी पक्ष गैर-आदिवासी (non-tribals) हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह
