सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों को जिरह के दौरान सार्थक बहस करने की सलाह दी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों को एक सख्त अनुस्मारक जारी किया है कि वे केवल “टेप रिकॉर्डर” के रूप में कार्य न करें बल्कि मामलों में सक्रिय रूप से भाग लें। यह चेतावनी शुक्रवार, 3 मई को घोषित एक फैसले के दौरान आई, जिसमें आपराधिक मुकदमों में विरोधी गवाहों से जिरह के दौरान कुछ अभियोजकों द्वारा निभाई जाने वाली निष्क्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अभियोजकों द्वारा की जाने वाली प्रभावी और सार्थक बहस की कमी पर चिंता व्यक्त की, जो न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 1995 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति से जुड़े मामले की अध्यक्षता की, जहां उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई थी। उन्होंने कार्यवाही में सक्रिय न्यायिक निरीक्षण के महत्व पर जोर दिया, भले ही अभियोजन लापरवाही या लापरवाही भरा प्रतीत हो।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक अभियोजन सेवा और न्यायपालिका के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार है। उन्होंने दोहराया कि कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अभियोजकों जैसी नियुक्तियाँ राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहनी चाहिए।

पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि न्यायाधीशों को गवाहों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए परीक्षणों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जो सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सार्वजनिक धारणा के मुद्दे की ओर भी इशारा किया, जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों को अक्सर अपने बयानों से मुकरते देखा जाता है, जिससे आपराधिक मुकदमों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।

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