फर्जी आधार कार्ड मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हवाई यात्रा करने के लिए कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

सीशामऊ विधायक महराजगंज जेल में बंद हैं।

आरोप है कि विधायक दो आपराधिक मामलों में वांछित है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह जाली आधार कार्ड का इस्तेमाल कर दिल्ली से मुंबई आया.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आवेदक और सरकार के वकीलों को सुनने के बाद आदेश पारित किया।

Join LAW TREND WhatsAPP Group for Legal News Updates-Click to Join

कानपुर नगर जिला न्यायाधीश द्वारा 21 दिसंबर, 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद सोलंकी ने एचसी का रुख किया था।

उसके खिलाफ कानपुर जिले के ग्वालटोली थाने में फर्जी आधार कार्ड पर विमान में सवार होने और इस तरह हवाई अड्डे की सुरक्षा से समझौता करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोप है कि आधार कार्ड में उनकी तस्वीर थी लेकिन उनका नाम अशरफ अली लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किए थे।

Related Articles

Latest Articles