मथुरा : बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई

मथुरा की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि पुलिस को तीन जनवरी को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी.

Play button

इसके बाद, लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्ति सतीश (32) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

READ ALSO  पेट्रोल डीजल की भांति देश मे तीन सप्ताह का हो ऑक्सीजन भंडार

उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विपिन कुमार की अदालत में हुई, जिन्होंने शुक्रवार को लड़की से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

POCSO अदालत की विशेष डीजीसी अलका उपमन्यु ने कहा कि अदालत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और सिर्फ 20 कार्य दिवसों तक चले मुकदमे में एक बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने 2006 में तीस हजारी अदालत में बर्बरता पर अवमानना मामले में 12 वकीलों को बरी कर दिया

उपमन्यु ने कहा कि इससे पहले उसने इसी तरह के मामले में 26 दिनों में सुनवाई पूरी की थी।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने घटना के एक दिन बाद 4 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ 7 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया और 11 जनवरी को अदालत में आरोप पत्र पेश किया, 13 जनवरी को आरोप तय किए गए।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट जजों के तबादले कि सिफारिश की- जानिए विस्तार से
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles