क्रिकेटर शिखर धवन को कोर्ट ने दी अपने बच्चे से मुलाकात की इजाजत

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को अपने बच्चे से मुलाकात की अनुमति दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को उनके बेटे को 28 जून से 4 जुलाई तक सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इंतजाम इस तरह से किया जाए कि बच्चा 27 जून को भारत आए और चार जुलाई को वापस आस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। कोर्ट ने बच्चे की शिखर और उनके परिवार से मुलाक़ात पर आयशा धवन के विरोध पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर शिखर धवन अभी तक अच्छे पिता साबित हुए हैं तो फिर उनके अपने बच्चे से मुलाकात पर आयशा धवन का एतराज क्यों है।

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कोर्ट ने कहा कि बच्चे पर अकेले मां का हक नहीं होता है। वैसे भी शिखर धवन स्थायी रूप से सौंपने की मांग नहीं कर रहे हैं। वह केवल अपने बच्चे से मुलाकात करना चाहते हैं और शिखर एवं उनका परिवार अगस्त 2020 के बाद से बच्चे से मिल भी नहीं सका है। दरअसल, शिखर धवन और आयशा के बीच एक दूसरे से तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इनका नौ साल का बच्चा फिलहाल मां आयशा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है।

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