एक उल्लेखनीय निर्णय में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रूरता, द्विविवाह और अन्य अपराधों के आरोपों के तहत एक कथित दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (सीआरआर) संख्या 2287/2023 में मामले की अध्यक्षता कर रहीं न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा कि दूसरी पत्नी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की
