कोई महिला अपने पति की पहली पत्नी मतलब की सौतन उनमे आपसी प्रेमभाव आपने कभी नही सुना होगा हालांकि आपसी झगड़ो के किस्से तमाम सुने होंगे। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जहाँ महिला ने अपने पति की पहली पत्नी अर्थात सौतन को अपने पति की पेंशन का आधा हक दिलाने की लड़ाई लड़ी है। बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी ने खुद को मिल रही पेंशन का आधा हिस्सा अपने पति की पहली पत्नी को देने की मांग की है।
हरियाणा के सोनीपत निवासी इस महिला ने हाई कोर्ट से अपनी आधी पेंशन अपने पति की पहली पत्नी को देने के लिए बीएसएफ और सरकार को निर्देश दिए जाने की याचना की है। महिला के पति की पहली पत्नी उसकी चचेरी बहन है। महिला चाहती है कि हाई कोर्ट इस संबंध में निर्देश दे क्योंकि सीमा सुरक्षा बल ने ऐसा कोई नियम न होने की बात कहकर उसका आवेदन निरस्त कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने नियमो का हवाला देकर इनकार कर दिया।
अपनी सौतन के लिए हक मांगने वाली धनपति देवी सोनीपत की निवासी है। उसके पति भाईराम बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे। वह 31 मार्च 1990 को सेवानिवृत्त हुए। और 9 दिसंबर 2019 को उनका निधन हो गया। 20 फरवरी 2020 को धनपति देवी ने बीएसएफ को आवेदन दिया कि उनकी शादी से पूर्व 7 जुलाई 1977 को उनके पति की शादी उनकी चचेरी बहन के साथ हुई थी। इसलिए चचेरी बहन को आधी पेंशन जारी की जानी चाहिए। और इस पर उन्हें किसी तरह की आपत्ति नही है।
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जिस पर बीएसएफ ने उनके आवेदन को 10 अगस्त 2020 को निरस्त करते हुए तर्क दिया था कि भाईराम के सेवा रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने धनपति देवी को नामांकित किया था। जिसमे किसी उनकी ओर पत्नी का उल्लेख नही है। इसलिए नियमो के तहत केवल उन्हें पेंशन दी जा सकती है पहली पत्नी को नही।