बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपी 81 वर्षीय वरवरा राव को चिकित्सा के आधार पर जमानत मंजूर कर ली है। वरवरा राव 18 अगस्त 2018 से ट्रायल का इंतजार कर रहे थे।
न्यायाधीश एसएस शिंडे और मनीष पटेल की पीठ ने कहा कि छः माह बाद वरवरा राव या तो सरेंडर कर सकते है या अपनी जमानत अवधि बढ़वा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वरवरा राव कोर्ट की प्रक्रिया से संबंधित कोई सार्वजनिक टिप्पणी नही दे सकते और न ही सह आरोपी से संपर्क साध सकते।