बुधवार को, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक न्यायालय को जमानत याचिकाओं या तुच्छ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक पारित होने से पहले मंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे, जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम
