सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टुडे समूह के प्रमुख अरुण पुरी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टुडे समूह के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला 2024 में प्रसारित एक टेलीविज़न डिबेट से जुड़ा है, जिसमें बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई थी।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 19 मई को पारित आदेश में कहा, “पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित शिकायत वाद संख्या 2540(C) की आगे की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी।”

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस (जे) के एक पैर और एक हाथ से विकलांग उम्मीदवार को अंतरिम रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

पुरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख पटना हाई कोर्ट के 24 मार्च के आदेश के खिलाफ किया था, जिसमें उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें उन्हें समन भेजे जाने को चुनौती दी गई थी।

Video thumbnail

यह मानहानि शिकायत उस बहस पर आधारित है जो इंडिया टुडे चैनल पर 2024 में प्रसारित हुई थी। इसमें जदयू के भीतर संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें लगाई गई थीं, जिनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह जैसे प्रमुख नेताओं का जिक्र था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस डिबेट में कुछ राजनीतिक व्यक्तित्वों के खिलाफ मानहानिकारक बातें प्रसारित की गईं।

READ ALSO  वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर गैंगस्टर छोटा राजन को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अरुण पुरी को अंतरिम राहत मिली है। अब यह मामला शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles