सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में मुल्तानी हत्याकांड में पंजाब के पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के 1991 में लापता होने और हत्या के मामले में दर्ज की गई नई एफआईआर में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पंकज मिथल की बेंच ने मामले की प्रगति, खास तौर पर चार्जशीट दाखिल करने को अपने फैसले का आधार माना।

शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि 8 सितंबर, 2020 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पिछले फैसले की टिप्पणियों से चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी। सैनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एफआईआर रद्द करने की दलील देते हुए दावा किया कि यह राजनीति से प्रेरित है और कथित घटना के दशकों बाद दर्ज की गई है। उन्होंने उन विभिन्न उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जहां अदालत ने पहले सैनी को राहत दी थी, जिसमें बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा भी शामिल थी।

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हालांकि, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पहले से दायर आरोप पत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस स्तर पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि सैनी मुकदमे की कार्यवाही का सामना कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें उचित मंच पर चुनौती देने का विकल्प है।

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले सैनी को इस मामले में अग्रिम जमानत देकर और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट कर कुछ राहत दी थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया गया था। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में लंबी देरी – लगभग 29 साल का अंतराल – को इस फैसले के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना था।

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सैनी पर मई 2020 में मुल्तानी के लापता होने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था, जो उस समय चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन निगम में एक जूनियर इंजीनियर थे। 1991 में सैनी पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी मुल्तानी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने बाद में दावा किया कि मुल्तानी हिरासत से भाग गया था।

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