सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।

इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की मौखिक दलीलें सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राजू, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

READ ALSO  Cheque Bounce: High Court Cannot Override Agreement Between the Parties For Compounding of Offence U/s 138 NI Act, Rules Supreme Court

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल हैं, मामले के अन्य सह-आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा दायर याचिका पर भी अपना फैसला सुनाएगी।

Video thumbnail

सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं।

शीर्ष अदालत ने शुरुआत में जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।

आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

READ ALSO  Muslim Boy Slapping Row: SC Slams UP Govt for not Counselling Victim's Classmates

अप्रैल 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

READ ALSO  उपभोक्ता अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक को आदेश दिया कि 35 पैसे कि क्रेडिट कार्ड ऋण पर खाता बंद करने में विफलता के लिए वरिष्ठ नागरिक को 5 हजार मुआवजा दे

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles