केरल स्टेट बार काउंसिल चुनाव टालने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने धूलिया समिति से विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल स्टेट बार काउंसिल चुनाव को स्थगित करने की मांग पर पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय चुनाव पर्यवेक्षण समिति से विचार करने को कहा। अदालत ने यह आग्रह केरल हाईकोर्ट की आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि और संभावित विधानसभा चुनाव अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए किया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष बताया गया कि केरल हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भी इसी अवधि के आसपास जारी होने की संभावना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए बार काउंसिल चुनाव टालने का अनुरोध किया गया।

पीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए धूलिया समिति से इस मांग पर विचार करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्देश दिया था कि केरल स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल से पहले संपन्न कराए जाएं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत ने एक उच्चस्तरीय चुनाव पर्यवेक्षण समिति का गठन किया था, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश), न्यायमूर्ति रवि शंकर झा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट) और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी शामिल हैं।

अब चुनाव स्थगन के अनुरोध पर समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार विचार करेगी।

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