कस्टोडियल टॉर्चर मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी एस.एस. खंडवावाला की 5 वर्ष की सजा रद्द की, सेशंस कोर्ट का निर्णय “त्रुटिपूर्ण”

गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 1976 के कथित कस्टोडियल टॉर्चर मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एस.एस. खंडवावाला को दी गई पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। अदालत ने सेशंस कोर्ट के निर्णय को “त्रुटिपूर्ण और मेरिट में असफल” बताया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति गीता गोपी ने जूनागढ़ की सेशंस अदालत द्वारा सितंबर 2003 में पारित उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें खंडवावाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन के अनुसार, 7 अक्टूबर 1976 को मेराग हाजा के घर की तलाशी हथियार रखने के संदेह में ली गई और उन्हें पोरबंदर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आरोप था कि अगले दिन पुलिस हिरासत में उनकी पिटाई की गई, जिससे उनकी बाईं टांग में फ्रैक्चर हो गया और वे बेहोश हो गए।

इस संबंध में 2 नवंबर 1976 को निजी शिकायत दर्ज की गई, जिसमें हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 14 अक्टूबर 1976 को जमानत पर रिहा किया गया। अदालत ने दिसंबर 1981 में शिकायत पर संज्ञान लिया और 16 सितंबर 1982 को मामला दर्ज किया गया।

वर्ष 2003 में सेशंस कोर्ट ने खंडवावाला, जो उस समय डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, को दोषी ठहराते हुए पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में अपील दायर करने के बाद उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी।

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हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हिरासत में यातना के आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा। अदालत ने पाया कि चोटें पुलिस हिरासत में मारपीट से हुईं, यह प्रमाणित नहीं किया गया और हिरासत की तारीख भी साबित नहीं हो सकी।

इन्हीं आधारों पर अदालत ने सेशंस कोर्ट के निर्णय को “त्रुटिपूर्ण और मेरिट में असफल” करार देते हुए दोषसिद्धि और सजा दोनों को रद्द कर दिया।

अदालत ने उल्लेख किया कि एक सह-अभियुक्त पी.ए. राओल की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई थी। अन्य दो सह-अभियुक्त भूपतसिंह वाघेला और रामपालसिंह पवार, जिन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी, की अपीलें भी लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु के कारण समाप्त हो गईं।

राज्य सरकार ने सेशंस कोर्ट द्वारा दी गई सजा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

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शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवावाला ने फरवरी 2009 से दिसंबर 2010 तक गुजरात के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

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